Haldwani केस में SC के फैसले के बाद बोले CM धामी, न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही होगी आगे की कार्रवाई

CM Dhami
ANI
अभिनय आकाश । Jan 5 2023 2:11PM

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। अब पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि  वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।

इसे भी पढ़ें: Breaking: हल्द्वानी अतिक्रमण केस: 50 हजार परिवार को राहत, तोड़फोड़ पर SC की रोक, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी

बता दें कि हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन खाली करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को एक महीने का वक्त दिया गया है।  

All the updates here:

अन्य न्यूज़