Indore Night Culture: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिकायतों के बाद इंदौर में 'नाइट लाइफ' पर रोक लगाई, कलेक्टर ने अनुमति रद्द की

Mohan Yadav
ANI
रेनू तिवारी । Jul 13 2024 11:58AM

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन प्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद इंदौर जिले में 'नाइट लाइफ' पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि इससे शहर में शराब की खपत और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन प्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद इंदौर जिले में 'नाइट लाइफ' पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि इससे शहर में शराब की खपत और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री यादव ने यह भी कहा कि इंदौर में रात्रि बाजारों और व्यापारिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

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शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री यादव के निर्देश के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर शहर के निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के लिए 24 घंटे संचालन के संबंध में पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री यादव की बैठक के बाद यह निर्णय लागू हुआ।

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बैठक के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने तथा रात्रिकालीन बाजारों एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश दिए कि रात्रिकालीन बाजारों, औद्योगिक संस्थानों, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाकर शीघ्र ही इंदौर में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर भी प्रभावी रोक लगाई जाएगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री यादव के निर्देश पर कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24x7 यानि रात्रिकालीन सेवाएं (24 घंटे) संचालित करने की अनुमति के लिए 13 सितंबर 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

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