केंद्र पर उच्चतम न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई

Supreme Court of India

अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवमाननाकर्ता कोरोना के कारण मरने वाले पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने से संबंधित शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय में सोमवार को अवमानना ​​याचिका दायर कर केंद्र पर कोविड -19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह मुआवजा देने से संबंधित शीर्ष अदालत के 30 जून, 2021 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है।

अवमानना ​​याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं किया और आंशिक अनुपालन रिपोर्ट दायर की। अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवमाननाकर्ता कोरोना के कारण मरने वाले पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने से संबंधित शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था, “हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि वह डीएमए 2005 की धारा 12(3) के तहत, कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मौत के लिये अनुग्रह सहायता प्रदान करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी करे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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