कोरोना का असर, त्रिपुरा में मंगलवार दो बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Mar 23 2020 10:19PM
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ पर पहले से ही रोक लगा दी गयी है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 की निषेधाज्ञा पहले ही लगा दी गयी है। इन पाबंदियों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।
अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने सोमवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में मंगलवार दो बजे से लेकर 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस दौरान सार्वजनिक वाहनों को चलने की इजाजत नही दी जाएगी, दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, फैक्टरियां एवं कार्यशालाएं नहीं खुलेंगी।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ पर पहले से ही रोक लगा दी गयी है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 की निषेधाज्ञा पहले ही लगा दी गयी है। इन पाबंदियों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लॉकडाउन से छूट होगी। किराना सामान, सब्जियां, फलों, मांस मछली, ब्रेड, दूध आदि की बिक्री, भंडारण एवं ढुलाई पर रोक नहीं होगी।Tripura CM Biplab Deb announces a complete lockdown in the state from 2 PM tomorrow till 31st March in the wake of #CoronavirusPandemic (file pic) pic.twitter.com/isfilxQGyj
— ANI (@ANI) March 23, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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