कोरोना का असर, त्रिपुरा में मंगलवार दो बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन

Tripura

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ पर पहले से ही रोक लगा दी गयी है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 की निषेधाज्ञा पहले ही लगा दी गयी है। इन पाबंदियों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने सोमवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में मंगलवार दो बजे से लेकर 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस दौरान सार्वजनिक वाहनों को चलने की इजाजत नही दी जाएगी, दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, फैक्टरियां एवं कार्यशालाएं नहीं खुलेंगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ पर पहले से ही रोक लगा दी गयी है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 की निषेधाज्ञा पहले ही लगा दी गयी है। इन पाबंदियों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लॉकडाउन से छूट होगी। किराना सामान, सब्जियां, फलों, मांस मछली, ब्रेड, दूध आदि की बिक्री, भंडारण एवं ढुलाई पर रोक नहीं होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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