पहलू खान केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

फैसले का अध्ययन करने के बाद हम अपील करेंगे।’’उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।यह घटना दो साल पहले की है, जब खान एक अप्रैल 2017 को जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया।
जयपुर। अलवर की एक अदालत ने बहुचर्चित पहलू खान भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) मामले में छह आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया।अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या एक) के बाहर संवाददाताओं को बताया, ‘‘अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।’’उन्होंने कहा,‘‘फैसले की प्रति अभी हमें नहीं मिली है।
6 accused in the Pehlu Khan lynching case (2017) in Alwar have been acquitted by a Rajasthan court. pic.twitter.com/oGzsFY64Ri
— ANI (@ANI) August 14, 2019
फैसले का अध्ययन करने के बाद हम अपील करेंगे।’’उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।यह घटना दो साल पहले की है, जब खान एक अप्रैल 2017 को जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया। खान और उसके दो बेटों की भीड़ ने पिटाई की। तीन अप्रैल को ईलाज के दौरान अस्पताल में खान की मौत हो गयी।
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