अदालत ने एल्गार मामले के आरोपी वरवर राव को आंख की सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी

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अदालत ने कहा कि उन्हें चार दिसंबर को एनआईए के सामने पेश होना होगा और यात्रा का विवरण तथा उस स्थान का पता और फोन नंबर देना होगा, जहां वह हैदराबाद में ठहरेंगे। अदालत ने कार्यकर्ता को उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने की भी चेतावनी दी है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को 2018 के एल्गार परिषद - माओवादी संबंध मामले में आरोपी कार्यकर्ता वरवर राव को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दे दी।

न्यायाधीश राजेश कटारिया ने राव को बाईं आंख की सर्जरी के लिए पांच से 11 दिसंबर के बीच तेलंगाना की राजधानी जाने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि उन्हें चार दिसंबर को एनआईए के सामने पेश होना होगा और यात्रा का विवरण तथा उस स्थान का पता और फोन नंबर देना होगा, जहां वह हैदराबाद में ठहरेंगे। अदालत ने कार्यकर्ता को उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने की भी चेतावनी दी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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