Goa club fire: अदालत ने लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत 26 दिसंबर तक बढ़ाई, सुरिंदर खोसला के खिलाफ भी जारी होगा ब्लू कॉर्नर नोटिस

Court
ANI
अभिनय आकाश । Dec 22 2025 4:55PM

मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी। इसके अलावा, मापुसा जेएमएफसी अदालत ने अजय गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्ता 'बर्च बाय रोमियो लेन' के तीसरे साझेदार हैं।

मापुसा की एक अदालत ने सोमवार को लूथरा बंधुओं - सौरभ और गौरव - की पुलिस हिरासत 26 दिसंबर तक बढ़ा दी। लूथरा बंधु 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं, जिसमें 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी। इसके अलावा, मापुसा जेएमएफसी अदालत ने अजय गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्ता 'बर्च बाय रोमियो लेन' के तीसरे साझेदार हैं।

इसे भी पढ़ें: Goa Zilla Panchayat Election Results: होंडा से भाजपा के नामदेव जीते, डावोरलीम से कांग्रेस की फ्लोरिना ने मारी बाजी

16 दिसंबर को लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से निर्वासित किए जाने के बाद दिल्ली से गोवा लाया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को दी थी। 17 दिसंबर को, दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों भाइयों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

पीड़ितों के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने एएनआई को बताया कि नए खुलासे हुए हैं, जिसमें पुलिस का आरोप है कि भाइयों के व्यापार लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली थे। 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद सरकार ने क्लब मालिकों के खिलाफ कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

इसे भी पढ़ें: नेहरू की उदासीनता, लोहिया का प्रयास, 'शांतिप्रिय' भारत के हमले से घबराए पुर्तगाली, आजादी के 14 साल बाद गोवा के लिए जब चलाया गया ऑपरेशन विजय

गोवा पुलिस के अनुसार, क्लब में आतिशबाजी का कार्यक्रम उचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के बिना आयोजित किया गया था। पुलिस ने कहा कि जांच के इस महत्वपूर्ण चरण में आरोपियों की गोवा में पुलिस हिरासत आवश्यक है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़