मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

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एनआईए मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप तय किए।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की मुंबई में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2006 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

एनआईए मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप तय किए।

उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में आठ सितंबर 2006 को एक कब्रिस्तान के बाहर हुए विस्फोटों में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गयी थी और 125 लोग घायल हुए थे।

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