ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट की सुनवाई , सरकार के आदेश पर रोक नहीं

 Jabalpur high court
सुयश भट्ट । Sep 20 2021 3:24PM

मामले में ओबीसी के वकीलों ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक नहीं लगाया। अब सिर्फ न्यायालय में चल रहे मामलों पर रोक रहेगी

भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।  सुनवाई के दौरान बहस हुई कि EWS 22.8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही NHRM भर्ती में कोटे से ज्यादा आरक्षण किया गया। हालांकि कोर्ट ने सारे पक्ष को सुनने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।

इसे भी पढ़ें:प्रदेश में शुरू हुई 5वीं तक की कक्षाएं, भोपाल में अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में नहीं लगी क्लास 

आपको बता दें कि मामले में ओबीसी के वकीलों ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक नहीं लगाया। अब सिर्फ न्यायालय में चल रहे मामलों पर रोक रहेगी। वहीं सरकार ने 2 सितंबर को ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्कुलर जारी किया।

इसे भी पढ़ें:CM शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा - प्रदेश की सरकार अब जनभागीदारी से चलेगी 

इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। सरकार सारे तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि कई विभागों में भर्तियां कॉलेजों में एडमिशन ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण सरकार ने दिया। हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़