अदालत ने वसीम रिजवी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया
लखनऊ की जिला अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ अपने ही वाहन चालक की पत्नी से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
लखनऊ। लखनऊ की जिला अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ अपने ही वाहन चालक की पत्नी से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सआदतगंज के थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि इस मामले में फौरन मुकदमा दर्ज करें और मामले की जांच कर तीन दिन के अंदर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें।
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कथित पीड़िता के वकील रियाज अहमद ने को बताया कि अदालत ने इसे महिला की अस्मिता से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए पुलिस को मामला दर्ज कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सआदतगंज के थाना प्रभारी बृजेश कुमार यादव ने बताया कि उन्हें अदालत के आदेश की जानकारी जरूर मिली है लेकिन अभी उसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई है। वह मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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गौरतलब है कि वसीम रिजवी के वाहन चालक की पत्नी ने पिछले महीने सआदतगंज थाने में दी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि रिजवी ने उसके पति की अनुपस्थिति में जबरदस्ती घर में घुस कर उससे बलात्कार किया था। आरोप है कि रिजवी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना लीजिसके आधार पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और निरंतर उसका यौन शोषण कर रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज नहीं किया था जिसके बाद कथित पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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