ठग लाइफ दिखा रहे सिनेमाघरों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इनकार

Supreme court
ANI

न्यायमूर्ति मिश्रा ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, ‘‘अग्निशामक यंत्र लगाएं’’। उन्होंने याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय जाने को कहा। ‘ठग लाइफ’ 5 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक के सिनेमाघरों में कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग को लेकर कथित धमकियों से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक के थिएटर एसोसिएशन से कहा कि वे इसके बजाय कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करें।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एक वकील ने कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले कुछ समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा खुली धमकियां दी जा रही हैं और वे कह रहे हैं कि सिनेमाघरों में आग लगा दी जाएगी।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, ‘‘अग्निशामक यंत्र लगाएं’’। उन्होंने याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय जाने को कहा। ‘ठग लाइफ’ 5 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

हासन की संबंधी टिप्पणी पर विवाद के बाद यह तमिल फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकी, जिसमें 70 वर्षीय अभिनेता ने 1987 की ‘नायकन’ के बाद फिल्म निर्माता मणिरत्नम के साथ दोबारा काम किया है। इसे तेलुगु, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज किया गया।

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