रमजान में जल्दी मतदान से कोर्ट का इंकार, SC ने खारिज की याचिका
10 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव तारीखों की घोषणा की थी, तो उस वक्त भी रमजान में वोटिंग का सवाल उठे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था, इसलिए मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है।
नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के छह चरण समाप्त हो गए और एक चरण शेष रह गए हैं। लेकिन आखिरी चरण में वोटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका खारिज हो गई। रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन करने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। बता दें कि चुनाव आयोग ने समय परिवर्तन की मांग को ठुकरा दिया था जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेषाधिकार का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने जो फैसला दिया है वह सही है। बता दें कि रमजान में चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठाए थे। जिसके बाद इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाए ताकि रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मतदान में परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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गौरतलब है कि 10 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव तारीखों की घोषणा की थी, तो उस वक्त भी रमजान में वोटिंग का सवाल उठे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था, इसलिए मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है। लेकिन चुनाव आयोग की इस दलील के खिलाफ जाते हुए वकील निजामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मांग रखी कि रमजान के दौरान वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दो घंटे पहले यानी 5 बजे किया जाए। 2 मई को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस याचिका पर विचार करने के लिए कहा था। इस साल 7 मई से रमजान शुरू हुआ है। जिसके बाद 12 मई यानी छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 19 मई को 59 लोकसभा सीटों पर है।
Supreme Court vacation bench dismissed the petition filed by lawyer, Nizamuddin Pasha, challenging the ECI's decision refusing to prepone voting commencement time from 7 am to 5 am for the last phase of voting to,'ease difficulty for Muslims during the holy month of Ramzan'.
— ANI (@ANI) May 13, 2019
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