सबरीमला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई से कोर्ट का इनकार
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की एक पीठ ने कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने वाले उसके फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं के साथ ही होगी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सबरीमला मंदिर के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमनना याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। दो महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर को बंद करने के अधिकारियों के फैसले को लेकर वकीलों के एक समूह ने यह याचिका दायर की है।
Supreme Court refuses to give an urgent hearing to a mentioning by lawyer, PV Dinesh, seeking initiation of contempt proceedings against the #SabarimalaTemple priest for purification of temple premises after entry of 2 women yesterday. SC said the matter has been fixed for Jan 22 pic.twitter.com/HcEZGX7xKZ
— ANI (@ANI) January 3, 2019
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की एक पीठ ने कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने वाले उसके फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं के साथ ही होगी।
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भारतीय युवा वकील संगठन के लिए पेश हुए अधिवक्ता पी वी दिनेश ने पीठ को बताया कि बुधवार को दो महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर के अधिकारियों ने शुद्धिकरण के लिए उसे बंद कर दिया था जो शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन है।
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