अदालत ने JNU के लापता छात्र की मां की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस द्वारा दाखिल एक याचिका पर बृहस्पतिवार को सीबीआई का जवाब मांगा। मामले को बंद करने के लिए सीबीआई की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर यह याचिका दायर की गयी है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरज्योत सिंह भल्ला ने सीबीआई को आठ मई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील हर्ष बोरा के जरिए दाखिल याचिका में मामले में जांच एजेंसी को आगे और छानबीन करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई ने सही से जांच नहीं की और मिथ्या आधार पर मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल कर दी। मामले में सीबीआई के इस निष्कर्ष को चुनौती दी गयी है कि अहमद खुद ही गायब हो गया। सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय से लापता हुए अहमद की तलाश के मामले में जांच पिछले साल अंत में रोक दी गयी। उच्च न्यायालय अहमद की मां के आरोपों से सहमत नहीं हुआ कि सीबीआई ‘राजनीतिक दबाव’ के कारण मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है।
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सीबीआई ने मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि तलाश का कोई परिणाम नहीं निकला। अहमद 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के एक छात्रावास से लापता हो गए थे। एक दिन पहले ही कथित रुप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े कुछ छात्रों के साथ उनका झगड़ा हुआ था।
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