अदालत ने पीएफआई के पांच सदस्यों को महाराष्ट्र एटीएस की हिरासत में भेजा

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नजर खान, शेख सादिक, मोहम्मद इकबाल, मोमिन मिस्त्री और आसिफ हुसैन खान को यहां एक अदालत में पेश किया गया और एटीएस ने उनकी 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। एटीएस ने अदालत को बताया कि आरोपी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने में शामिल थे।

मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों को 26 सितंबर तक के लिए महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की हिरासत में भेज दिया। इन सभी पर समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाली गैरकानूनी गतिविधियों और ‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने’ में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अगुवाई में कई एजेंसी द्वारा चलाये गए देशव्यापी अभियान के तहत एटीएस ने बृहस्पतिवार को राज्य के विभिन्न स्थानों से पीएफआई के कुल 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया।

नजर खान, शेख सादिक, मोहम्मद इकबाल, मोमिन मिस्त्री और आसिफ हुसैन खान को यहां एक अदालत में पेश किया गया और एटीएस ने उनकी 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। एटीएस ने अदालत को बताया कि आरोपी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने में शामिल थे। अदालत ने हालांकि उन्हें पांच दिन के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा। देश में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन देने के आरोप में बृहस्पतिवार को 11 राज्यों में कुल 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में एटीएस की टीम ने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर, बीड, परभणी, नांदेड़, मालेगांव (नासिक जिले में) और जलगांव में छापेमारी की। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने मुंबई, नासिक, औरंगाबाद और नांदेड़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 121 ए और 120 बी और कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान के तहत मामले दर्ज किए हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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