हिरासत में मौत: उच्चतम न्यायालय ने मप्र सरकार को फटकार लगाई, मामला सीबीआई को सौंपा

पीठ ने कहा, हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाए गए पुलिस अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और यह गिरफ्तारी आज से एक महीने के भीतर होनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने 24 वर्षीय एक व्यक्ति की ‘‘हिरासत में मौत’’ मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाई और मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को तत्काल मामला दर्ज करने का निर्देश देने तथा देवा पारधी की हिरासत में हुई मौत के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने को कहा।
पीठ ने कहा, हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाए गए पुलिस अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और यह गिरफ्तारी आज से एक महीने के भीतर होनी चाहिए। जांच आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
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