बसों में आग की घटनाओं पर लगाम! अब केवल मान्यता प्राप्त कंपनियां ही बना सकेंगी स्लीपर बसें, केंद्र ने नियम सख्त किए

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की कि अब से स्लीपर कोच बसें सिर्फ़ ऑटोमोबाइल कंपनियाँ या केंद्र सरकार द्वारा खास तौर पर मान्यता प्राप्त सुविधाएँ ही बनाएंगी। इस फैसले का मकसद इन गाड़ियों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकना है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की कि अब से स्लीपर कोच बसें सिर्फ़ ऑटोमोबाइल कंपनियाँ या केंद्र सरकार द्वारा खास तौर पर मान्यता प्राप्त सुविधाएँ ही बनाएंगी। इस फैसले का मकसद इन गाड़ियों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकना है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अभी चल रही स्लीपर कोच बसों में ज़रूरी सुरक्षा फीचर्स लगाए जाने चाहिए, जिनमें आग का पता लगाने वाले सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर की नींद आने के इंडिकेटर शामिल हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा यूनिट्स में इमरजेंसी एग्जिट और हथौड़े होने चाहिए।
केंद्र ने स्लीपर बस के नियम सख्त किए
केंद्र सरकार ने स्लीपर कोच बसों के लिए सुरक्षा नियमों को सख्त कर दिया है। पिछले छह महीनों में आग लगने की कई जानलेवा घटनाओं में 145 लोगों की जान चली गई थी। नए फ्रेमवर्क के तहत, लोकल और मैनुअल बॉडी बनाने वालों को अब स्लीपर बसें बनाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी मौजूदा स्लीपर बसों में ज़रूरी सुरक्षा फीचर्स लगाए जाएं। इनमें फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग, ड्राइवर नींद अलर्ट सिस्टम (ADAS), इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी हैमर शामिल हैं। गडकरी ने कहा कि हाल की आग लगने की घटनाओं की जांच में कई स्लीपर कोच में सुरक्षा में गंभीर कमियां पाई गईं। इनमें आग पकड़ने वाला इंटीरियर मटीरियल, बंद एग्जिट, इमरजेंसी खिड़कियों का न होना और बेसिक आग बुझाने के उपकरणों की कमी शामिल थी।
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स्लीपर बसों के लिए नए नियम
नए नियमों के अनुसार, सभी स्लीपर बसों को AIS-052 बस बॉडी कोड के साथ-साथ संशोधित बस बॉडी कोड का भी पालन करना होगा, जो 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा। AIS-052 (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड-052) बस बॉडी के लिए भारत का आधिकारिक सुरक्षा और डिज़ाइन कोड है। यह अनिवार्य निर्माण, सुरक्षा और संरचनात्मक मानकों को तय करता है जिनका हर बस बॉडी - चाहे वह फैक्ट्री में बनी हो या कोच में - को पालन करना होगा, इससे पहले कि बस को सड़कों पर रजिस्टर और चलाया जा सके। यह स्टैंडर्ड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के तहत जारी किया जाता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का मकसद भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकना और लंबी दूरी की स्लीपर कोच सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा में काफी सुधार करना है।
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स्लीपर कोच बसों में आग लगने की दुर्घटनाएँ
पिछले छह महीनों में ही स्लीपर कोच बसें छह बड़ी आग दुर्घटनाओं में शामिल रही हैं। इन दुखद घटनाओं में 145 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सरकार ने तुरंत रेगुलेटरी कार्रवाई की है। ये बसें हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय थीं, जहाँ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि उन्होंने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने उनसे उन राज्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है जिन्होंने मैनुअल बस बॉडी बनाने वालों को सेल्फ-सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।
हाल ही में लगी आग में शामिल बसों ने कई लगातार खतरों को उजागर किया है, जैसे कि ज्वलनशील अंदरूनी सामग्री और बंद या संकरे निकलने के रास्ते। जाँच में अक्सर इमरजेंसी खिड़कियाँ गायब या खराब पाई जाती हैं, आग से सुरक्षा के उपकरणों की पूरी कमी होती है, और स्टाफ आपात स्थितियों से निपटने के लिए ठीक से प्रशिक्षित नहीं होता है।
स्लीपर कोच बसों का स्टैंडर्ड
स्लीपर कोच बसों को AIS-052 बस बॉडी कोड का पालन करना होगा, जो एक अनिवार्य राष्ट्रीय मानक है जो संरचनात्मक, डिज़ाइन और सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। यह कोड यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारत में बनी सभी बस बॉडी यात्रियों की उच्च स्तर की सुरक्षा को पूरा करें।
स्लीपर कोच बसों को इस मानक के तहत लाया गया ताकि पहले के एक असंगठित विनिर्माण क्षेत्र को विनियमित किया जा सके। निर्माण में एकरूपता लागू करके, सरकार का लक्ष्य ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षा में काफी सुधार करना है।
ये बसें अब संशोधित बस बॉडी कोड द्वारा शासित हैं, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 सितंबर, 2025 को लागू किया था। यह अपडेटेड रेगुलेशन बेड़े के आधुनिकीकरण और सड़क पर भविष्य में होने वाली मौतों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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