दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य होने के बाद कोर्ट ने अस्पतालों को अर्जी वापस लेने की अनुमति दी

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दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य होने के बाद अदालत ने अस्पतालों को अर्जी वापस लेने की अनुमति दी है।अस्पतालों ने अदालत को बताया कि अब उन्हें चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और अगर कोई दिक्कत होती है, वे दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमारी मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में तत्काल राहत देने का अनुरोध करने वाली निजी अस्पतालों की याचिकाओं को वापस लेने की सोमवार को अनुमति दे दी। अस्पतालों ने अदालत को बताया कि अब उन्हें चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और अगर कोई दिक्कत होती है, वे दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे।

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अदालत ने कहा कि भी अस्पताल द्वारा समस्या उठाए जाने पर, अधिकारी उसपर तत्काल विचार करें और कार्रवाई करें तथा एक सप्ताह के भीतर जवाब दें। अस्पतालों की विभिन्न याचिकाओं पर समान आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘यह देखते हुए कि दिल्ली में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य हो गयी है, याचिका का निपटारा किया जाता है।’’ जिन अस्पतालों ने अपनी याचिकाएं वापस ली हैं, उनमें... महाराज अग्रसेन अस्पताल ट्रस्ट, भगत चन्द्र अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, शांति मुकुंद अस्पताल, वेंकटेश्वर अस्पताल, बत्रा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर, गणेश दास चावला चैरिटेबल ट्रस्ट और बरम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति का मुद्दा फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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