Delhi की अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया, उसके सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई

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प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jan 2 2026 9:14AM
अदालत ने गैंगस्टर को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह अपराध दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने गुलिया और धीरपाल उर्फ काना को मकोका की धारा तीन के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया और उसके सहयोगी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने गैंगस्टर को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह अपराध दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने गुलिया और धीरपाल उर्फ काना को मकोका की धारा तीन के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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