जया जेटली को मिली राहत, HC ने चार साल की सजा पर लगाई रोक

Jaya Jaitly

वकील अभिजात ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली जेटली की याचिका पर सीबीआई से जवाब भी मांगा है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रक्षा सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सुनायी गयी चार साल कैद की सजा पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। जेटली के वकील ने इस बारे में बताया। वकील अभिजात ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली जेटली की याचिका पर सीबीआई से जवाब भी मांगा है। 

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जेटली की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और पी पी मल्होत्रा ने पैरवी की। उन्होंने मामले में निचली अदालत द्वारा 21 जुलाई को जेटली को दोषी करार दिए जाने के आदेश को चुनौती दी। वकील ने कहा कि जेटली और दो अन्य लोगों को रक्षा सौदे से जुड़े 2000-01 के मामले में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया था। निचली अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें चार साल कैद की सजा सुनाते हुए शाम पांच बजे तक समर्पण करने का निर्देश दिया था। मामले के अन्य दोषियों में जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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