Delhi Police Crime Branch के दफ्तर पहुंचे CJP नेता सौरव दास, Jantar Mantar मामले में पूछताछ

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर, जहाँ से विरोध प्रदर्शन हटा लिया गया था, वहाँ पहुँचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस के अनुसार, ऐसा करके उन्होंने 11 अक्टूबर को हस्ताक्षरित 'शांति बांड' (पीस बॉन्ड) का भी उल्लंघन किया था।
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। उन्हें अक्टूबर में जंतर-मंतर (जिसे अब प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है) पर हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर, जहाँ से विरोध प्रदर्शन हटा लिया गया था, वहाँ पहुँचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस के अनुसार, ऐसा करके उन्होंने 11 अक्टूबर को हस्ताक्षरित 'शांति बांड' (पीस बॉन्ड) का भी उल्लंघन किया था। 21 अक्टूबर को, 50,000-50,000 रुपये के निजी और ज़मानती बॉन्ड भरने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में CJP नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए। क्राइम ब्रांच ने दास और रंका को अक्टूबर के अंत से पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने और समय की मांग की।
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ये मामले 14 अक्टूबर की एक घटना से जुड़े हैं, जिसमें दास, रंका और CJP नेता अजिंक्य शिंदे समेत 11 अन्य लोगों ने कथित तौर पर जंतर-मंतर में प्रवेश किया था। जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। यह समूह मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए। इन सभी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। शिंदे को शांति बनाए रखने के एक मुचलके (पीस बॉन्ड) पर हस्ताक्षर करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि दास और रंका लगभग एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहे।
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जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में चल रही जांच पूरी होने तक, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ऋतु राज ने दोनों कार्यकर्ताओं को 50,000-50,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।
पुलिस ने बताया कि दास और रंका ने लिखित रूप में यह वचन दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे। साथ ही, उन्होंने न्यायपालिका और उसकी सभी इकाइयों (जिसमें SEM कोर्ट भी शामिल है) पर पूरा भरोसा जताया।
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