Women's Bill पर DMK का दक्षिणी दांव, क्या फिर Delimitation पर फँसेगा आरक्षण?

DMK
ANI
अंकित सिंह । Jul 19 2026 2:50PM

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण लागू करने के रोडमैप पर स्पष्टता मांगी है। पार्टी का कहना है कि 33% महिला कोटा मौजूदा लोकसभा सीटों पर आधारित हो, न कि भविष्य में होने वाले परिसीमन से जुड़े। DMK ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि परिसीमन दक्षिणी राज्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो इसे 25 साल तक टाल दिया जाना चाहिए।

एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने रविवार को केंद्र सरकार से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अपने रोडमैप को स्पष्ट करने की मांग की। पार्टी का कहना है कि यह कोटा भविष्य में होने वाले परिसीमन (delimitation) से जोड़ने के बजाय निचले सदन की मौजूदा सदस्य संख्या पर आधारित होना चाहिए। यह मांग DMK के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान उठाई। संसद का यह सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।

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बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि DMK लोकसभा में मौजूदा संख्या-बल के आधार पर महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है, लेकिन हम परिसीमन के मुद्दे पर और स्पष्टता चाहते हैं। शिवा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया का दक्षिणी राज्यों पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए और उन्होंने सरकार से इस बारे में और स्पष्टता की मांग की। शिवा ने कहा कि अगर इससे दक्षिणी राज्यों पर असर पड़ता है, तो इसे 25 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए।

इससे पहले, DMK ने तय किया था कि पार्टी मौजूदा रूप में परिसीमन बिल का विरोध जारी रखेगी—जो आबादी पर आधारित है और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा है। पार्टी नए बिल का इंतज़ार करेगी और उसमें दी गई सिफारिशों के आधार पर आगे का फ़ैसला लेगी। कांग्रेस ने भी परिसीमन बिल का विरोध करने का ऐलान किया है और कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की एकता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस, सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक साथ करने से जुड़े प्रस्तावित बिल का भी विरोध करेगी।

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17 अप्रैल, 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर सका। इस विधेयक का मकसद संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तेज़ी से लागू करना था। इसे पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट मिले, जो संविधान के अनुसार ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत (मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का) से काफी कम था। यह बताना ज़रूरी है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में विशेष दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है।

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