राजनीति नही करें, वास्तविक काम करें : उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा

Court Observation
प्रतिरूप फोटो

अदालत ने यह टिप्पणी न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार तथा एनडीएमसी से याचिका पर जवाब मांगा।

नयी दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेहड़ी-पटरी पर बिक्री से जुड़ी योजना नहीं बनाने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि काफी राजनीति हो चुकी है।

साथ ही, नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) इलाके लिए ‘टाउन वेंडिंग कमेटी’ (टीवीसी) के गठन पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि शहर का प्रशासन रेहड़ी-पटरी वालों का बंधक नहीं हो सकता और कहा कि उसने कनॉट प्लेस इलाके से अवैध रेहड़ी पटरी वालों को हटाने का आदेश दिया गया था, क्योंकि कानून को लागू करना है।

इसे भी पढ़ें: सूरत को मिला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘कृपया कुछ वास्तविक कार्य करें। रेहड़ी पटरी पर बिक्री की योजना कहां है? आपको पहले योजना लाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि आपलोग इस तरह का बर्ताव नहीं कर रहे कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम बनाया गया है। आप आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। यदि आपने पूरी शिद्दत से ऐसा किया होता तो आज चीजें कुछ अलग होती।’’

पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, ‘‘राजनीति नहीं करें। हम काम होते देखना चाहते हैं। हम आपको अब अपना तरीका बदलने का अवसर दे रहे हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘आपने टीवीसी का गठन करते समय गंभीरता से काम नहीं किया। आपने एनडीएमसी इलाके के लिए टीवीसी का गठन किया और आप ने कनॉट प्लेस और सरोजनी नगर के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया। जिस तरह से काम किया गया, वह पूरी तरह से गलत है। जिस तरीके से टीवीसी का गठन किया गया, यह पूरी तरह से मजाक लगता है।’’

अदालत ने यह टिप्पणी न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार तथा एनडीएमसी से याचिका पर जवाब मांगा। साथ ही, दिल्ली सरकार को हलफनामे में एनडीएमसी इलाके के लिए मौजूदा टीवीसी के गठन के औचित्य का विशेष रूप से जिक्र करने को कहा।

इसे भी पढ़ें: जेएनयू ने विषय को आपत्तिजनक करार देते हुए कश्मीर पर होने वाला वेबिनार रद्द किया

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़