यात्रीगण ध्यान दें! ट्रेन में यात्रा के दौरान करें यह काम, नहीं तो देना होगा 500 का जुर्माना

traveling in train
अंकित सिंह । Oct 7 2021 9:10PM

बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लाने का निर्देश सितंबर तक लागू था, लेकिन अब इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

देश में कोरोना महामरी का खतरा अब भी जारी है। हालांकि मामलों में काफी गिरावट है। बावजूद इसके सावधानी बरतने के लगातार हिदायत दी जा रही है। इन सबके बीच आज रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक आदेश जारी किया। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 500 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी किए गए आदेश की अवधि को अगले साल अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।

बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लाने का निर्देश सितंबर तक लागू था, लेकिन अब इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने इससे पहले 17 अप्रैल को आदेश जारी करके सभी जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि हर कोई ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में मास्क जरूर लगाएं। इसी आदेश को एक बार फिर से समीक्षा करने के बाद जारी कर दिया गया है जिसमें लिखा है कि अब मामले की समीक्षा की गई है और तय किया गया है कि उक्त निर्देशों की वैधता को छह महीने 16.4.2022 तक या इस संबंध में अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।

कोरोना की ताजा स्थिति

भारत में कोविड-19 के 22,431 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,38,94,312 हो गए। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2,44,198 हो गई, जो 204 दिन में सबसे कम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 318 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,49,856 हो गई। देश में लगातार 13 दिन से संक्रमण के 30 हजार से कम नए मामले ही सामने आ रहे हैं। देश में अभी 2,44,198 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.72 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,489 कमी दर्ज की गई है।

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