नक्सल लिंक मामले में साईबाबा की रिहाई पर SC की रोक पर बोले फडणवीस, आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, सारी बातें कोर्ट के सामने लाएंगे

Fadnavis
ANI
अभिनय आकाश । Oct 15 2022 1:58PM

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने इस पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमे हम सारी बातें कोर्ट के सामने लाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कथित नक्सल लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य की रिहाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विशेष सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के 14 अक्टूबर के आदेश को निलंबित कर दिया । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी कर दिया गया था।

इसे भी पढ़ें: हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज की राय अलग-अलग, बड़ी बेंच को भेजा गया मामला

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने इस पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमे हम सारी बातें कोर्ट के सामने लाएंगे। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी कर दिया था। 

इसे भी पढ़ें: ED की अर्जी खारिज, SC ने धनशोधन मामले में अनिल देशमुख को मिली जमानत को बरकरार रखा

इस फैसले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले के आरोपियों को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 8 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। उच्च न्यायालय ने साईंबाबा और पांच अन्य लोगों द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी और उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़