Fodder Scam: Lalu Yadav को Supreme Court से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी ज़मानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना करते हुए सुनवाई में सात साल की देरी और 2018 की CBI अपील का हवाला दिया। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को लालू यादव की अपील पर सुनवाई तेज़ी से पूरी करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को देवघर चारा घोटाले मामले में बड़ी राहत मिली, क्योंकि कोर्ट ने उनकी ज़मानत रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और CBI की याचिका पर कोई आदेश देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट से सुनवाई में तेज़ी लाने को कहा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ यादव की अपील पर सुनवाई में तेज़ी लाई जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत रद्द करने की CBI की अपील को ठुकरा दिया और लालू यादव को ज़मानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहता, खासकर इसलिए क्योंकि तब से सात साल बीत चुके हैं; CBI की अपील 2018 की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लालू यादव के मामले की सुनवाई में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है।
CBI की ओर से पेश होते हुए, ASG SV Raju ने तर्क दिया कि लालू की ज़मानत अर्ज़ी पहले दो बार खारिज हो चुकी थी। हालाँकि, बाद में हाई कोर्ट ने इस आधार पर ज़मानत दे दी कि उन्होंने अपनी सज़ा का 50% हिस्सा पूरा कर लिया था—यह आधार तथ्यों के लिहाज़ से गलत था—और इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि सज़ाएँ एक साथ नहीं चलनी थीं। लालू यादव की ओर से पेश होते हुए, सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 427, जो सज़ाओं के एक साथ या एक के बाद एक चलने से संबंधित है, केवल अंतिम फ़ैसले के चरण में लागू होगी, न कि सज़ा को अंतरिम रूप से रोकने पर विचार करते समय।
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इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संकेत दिया कि वह ज़मानत के आदेश पर दोबारा विचार करने के बजाय अपीलों पर तेज़ी से सुनवाई करने के पक्ष में है। बेंच ने कहा कि हमें ट्रायल में तेज़ी लानी होगी। अगर हम अपील पर तेज़ी से सुनवाई करें तो आपका क्या कहना है? हो सकता है कि हम चुनौती दिए गए आदेश में दखल न दें।
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