गोवा नाइट क्लब में हुए भीषण हादसे के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पब, नाइट क्लब और रेस्तरां में पटाखों और इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध

Goa
ANI
अभिनय आकाश । Dec 10 2025 7:17PM

आदेश के अनुसार, गोवा भर के होटलों, पबों, नाइट क्लबों और रेस्तरां में पारंपरिक पटाखों, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी और आग से संबंधित प्रदर्शनों या अग्नि खेलों का उपयोग अब प्रतिबंधित है। इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और पर्यटन के चरम मौसम के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है।

गोवा के एक नाइट क्लब में हुई आगजनी की घटना के मद्देनजर, राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी होटलों, पबों, नाइट क्लबों और रेस्तरां में पटाखों और इसी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, गोवा भर के होटलों, पबों, नाइट क्लबों और रेस्तरां में पारंपरिक पटाखों, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी और आग से संबंधित प्रदर्शनों या अग्नि खेलों का उपयोग अब प्रतिबंधित है। इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और पर्यटन के चरम मौसम के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है।

इसे भी पढ़ें: Birch by Romeo Lane Club के मालिक Gaurav Luthra को Phuket Airport पर देखा गया, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ

उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निगरानी में वृद्धि

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज पर्यटन क्षेत्र में हाल ही में व्याप्त चिंता और अशांति को देखते हुए मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक गोवा के पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और भविष्य के लिए तैयार सुदृढ़ तंत्र लागू करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि बिर्च, अरपोरा में लगी आग जैसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने सभी विभागों और पर्यटन हितधारकों को निर्देश दिया कि वे कड़े निवारक उपाय लागू करें और समन्वय को मजबूत करें क्योंकि गोवा वर्ष के सबसे व्यस्त समय की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्र तटों, जलप्रपात क्षेत्रों और अधिक पर्यटक संख्या वाले क्षेत्रों सहित सभी संभावित संवेदनशील स्थानों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए और केवल लाइसेंस प्राप्त और अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों को ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसे भी पढ़ें: सर्दियों की ठिठुरन मिटाएं: भारत की ये 5 गर्माहट भरी जगहें बनेंगी परफेक्ट विंटर गेटवे

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नाइटक्लब, रेस्तरां और मनोरंजन स्थलों में अग्नि सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय के भीतर ही संचालित होना चाहिए, और उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने सभी पर्यटन प्रतिष्ठानों, होटलों, क्लबों और नाइटलाइफ़ स्थलों को उचित पुलिस सत्यापन के बाद ही कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इस बीच, आगंतुकों को निर्धारित तटीय क्षेत्रों में लाइफगार्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पूरे तट पर प्रशिक्षित लाइफगार्ड तैनात हैं, जो आगंतुकों की साल भर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समन्वित उपायों के साथ, गोवा एक सुरक्षित और सुचारू पर्यटन सीजन सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। 

 

All the updates here:

अन्य न्यूज़