गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत का विरोध किया

Gujarat police opposes anticipatory bail of Teesta Setalvad
[email protected] । May 22 2018 8:39AM

सिटी सत्र अदालत के न्यायाधीश पी जे तामकुवाला ने जमानत अर्जी पर आज सुनवाई पूरी की और 23 मई के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।

अहमदाबाद। अमदाबाद अपराध शाखा ने 1.4 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी के मामले में आज एक सत्र अदालत में आरोपियों - सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। सिटी सत्र अदालत के न्यायाधीश पी जे तामकुवाला ने जमानत अर्जी पर आज सुनवाई पूरी की और 23 मई के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। 

अपराध शाखा के अनुसार आरोपियों ने 2010-2013 के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उनके एनजीओ को मिले पैसे का गुजरात दंगे के गंभीर मामलों में झूठी गवाही के वास्ते गवाहों को भुगतान करने पर खर्चकर उसका दुरुपयोग किया। 

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