Haryana के मंत्री संदीप सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत मिली

Haryana minister Sandeep Singh
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अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी 10 दिन के भीतर निचली अदालत या इलाके के मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करे और एक लाख रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही जमानत राशि भरे।

चंडीगढ़ की एक अदालत ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। मंत्री के वकील सिद्धार्थ पंडित ने कहा, ‘‘अदालत ने संदीप सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है।’’

सिद्धार्थ, आरोपी के मुख्य वकील रबींद्र पंडित के साथ अदालत में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव के. बेरी ने मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी 10 दिन के भीतर निचली अदालत या इलाके के मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करे और एक लाख रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही जमानत राशि भरे।

चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किए जाने के करीब आठ महीने बाद पिछले महीने एक आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के खिलाफ हरियाणा की जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्यमंत्री सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं।

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