Hate speech case: मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा दोषी करार, 2 साल की सजा, 3000 रुपये का जुर्माना

Mukhtar Ansari
ANI
अंकित सिंह । May 31 2025 3:03PM

जब अदालत ने शुरू में अब्बास को दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया, तब वह अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद थे। उनके आगमन को देखते हुए कोर्ट परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

उत्तर प्रदेश में एमपी और एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्बास अंसारी के करीबी सहयोगी मंसूर अंसारी को भी छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम (एमपी-एमएलए) कृष्ण प्रताप सिंह ने आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम दो साल की कैद और 3000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ मामले की विभिन्न धाराओं में छोटी जेल की सजा सुनाई। 

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जब अदालत ने शुरू में अब्बास को दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया, तब वह अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद थे। उनके आगमन को देखते हुए कोर्ट परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मऊ सदर सीट से सपा-एसबीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ते हुए अंसारी ने कथित तौर पर 3 मार्च, 2022 की रात पहाड़पुर क्षेत्र में एक जनसभा के मंच से अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था, “सपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद, अधिकारियों को तबादला होने से पहले पिछली सरकार के अपने काम का ‘हिसाब-किताब’ देना होगा।”

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पहाड़पुर इलाके में दिए गए अब्बास के भाषण का वीडियो 3 मार्च की देर रात से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया। इस वीडियो में अब्बास कहते नजर आ रहे हैं, "मऊ से चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ से रवाना होने से पहले मेरी अखिलेश भैया (सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव) से विस्तृत बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी मत करना। अफसर पहले अपने काम का हिसाब देंगे, उसके बाद ही उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

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