जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री के मानहानि मामले में HC का निर्देश, सोशल मीडिया अपलोडरों को पक्षकार बनाया जाए

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने चौधरी द्वारा उन पोस्ट और वीडियो को तत्काल हटाने के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिनमें उनके अनुसार "यौन संकेत" वाली एक मनगढ़ंत ऑडियो क्लिप दिखाई गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निर्देश दिया कि वे विवादित सामग्री प्रसारित करने के लिए ज़िम्मेदार समाचार प्लेटफ़ॉर्म और अपलोड करने वालों को पक्षकार बनाएँ, इससे पहले कि न्यायालय कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री को हटाने के किसी भी आदेश पर विचार करे। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने चौधरी द्वारा उन पोस्ट और वीडियो को तत्काल हटाने के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिनमें उनके अनुसार "यौन संकेत" वाली एक मनगढ़ंत ऑडियो क्लिप दिखाई गई है।
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न्यायालय ने कहा कि मूल रूप से इसे प्रकाशित या प्रसारित करने वाली संस्थाओं को सुने बिना सामग्री के विरुद्ध कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता चौधरी, जिन्होंने नौशेरा विधानसभा सीट जीती और अक्टूबर 2024 में उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ने मानहानि का मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि प्रसारित ऑडियो फ़र्ज़ी और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस सामग्री ने उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि चौधरी को हर दिन "भारी नुकसान" हो रहा है क्योंकि उनका चेहरा विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिखाई दे रहा है।
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हालाँकि, सोशल मीडिया मध्यस्थों के वकील ने बताया कि कई वीडियो स्थानीय समाचार चैनलों से लिए गए प्रतीत होते हैं, न कि किसी अज्ञात उपयोगकर्ता से। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कुछ वीडियो 2023 के हैं और सवाल किया कि यह मुद्दा अभी क्यों उठाया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि समाचार चैनल अपनी सामग्री की सटीकता का बचाव कर सकते हैं, जिससे मामले में उनकी उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। न्यायमूर्ति बंसल ने पूछा, अगर समाचार चैनल आकर कहें कि यह सही है, तो क्या होगा?
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