HC ने दिल्ली विवि को डूसू चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

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[email protected] । Sep 17 2018 6:17PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छात्र संघ चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को सुरक्षित रखे।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छात्र संघ चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को सुरक्षित रखे। अदालत ने यह निर्देश कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के तीन उम्मीदवारों की याचिका पर दिया। इन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के परिणाम को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के अतिरिक्त पेपर ट्रेल और अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखा जाए।

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, चुनाव आयोग और हालिया चुनाव में जीतने वाले एबीवीपी के तीन उम्मीदवारों से भी जवाब मांगा। एनएसयूआई के तीन उम्मीदवारों सनी छिल्लर, मीना और सौरभ यादव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इस आधार पर चुनाव नतीजों को चुनौती दी कि वोटिंग मशीनों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई।

याचिका में मांग की गई कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वो गायब नहीं हों। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सात ईवीएम से डाटा गायब हैं। याचिका में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही सवाल उठाया गया है कि निजी तौर पर खरीदी गयी ईवीएम का इस्तेमाल 12 सितंबर को हुए डूसू चुनावों में कैसे किया गया।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पिछले गुरुवार को कहा था कि डूसू चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम चुनाव आयोग ने नहीं दिये थे और संभवत: उसे निजी तौर पर खरीदा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के 13 सितंबर को घोषित परिणाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) को अध्यक्ष सहित चार में से कुल तीन सीटों पर जीत मिली। वहीं, कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई को सिर्फ एक सीट मिली।

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