Hyderabad Dog Attack: हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले में सिविक बॉडी को लताई लगाई, जारी किया नोटिस

Hyderabad Dog Attack
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अभिनय आकाश । Feb 23 2023 7:54PM

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने लड़के की मौत के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की ओर से "लापरवाही" को जिम्मेदार ठहराया और नगर निकाय से पूछा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

हैदराबाद में 5 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों द्वारा नोंच कर मार डाले जाने की हालिया घटना पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जीएचएमसी की लापरवाही के कारण लड़के की जान चली गई। हाई कोर्ट ने सीएस, जीएचएमसी, हैदराबाद कलेक्टर और अन्य को नोटिस जारी किए। अगली सुनवाई 16 मार्च को है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने लड़के की मौत के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की ओर से "लापरवाही" को जिम्मेदार ठहराया और नगर निकाय से पूछा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने पांच वर्षीय बच्चे की मौत पर शोक व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि वह उसके परिवार के लिए मुआवजे के मामले को देखेगा।

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उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, जीएचएमसी आयुक्त, जीएचएमसी उपायुक्त (अंबरपेट), जीएचएमसी पशु चिकित्सा अधिकारी, हैदराबाद जिला कलेक्टर और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है। इस बीच, GHMC ने एक कार्य योजना को कारगर बनाने के लिए कई आपातकालीन बैठकें कीं। 

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