कोरोना के चलते पंचायत चुनाव टालने के अनुरोध वाली याचिका खारिज, UP सरकार के लिए जारी किए कुछ निर्देश

allahabad high court

अधिवक्ता अमित उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में चुनावों को अधिसूचित करते समय पहले ही प्रोटोकॉल की घोषणा कर दी है।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि राज्य ने चुनाव के दौरान पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल की घोषणा कर दी है। अधिवक्ता अमित उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में चुनावों को अधिसूचित करते समय पहले ही प्रोटोकॉल की घोषणा कर दी है। 

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उन्होंने कहा कि इस अदालत ने कोरोना महामारी से जुड़ी जनहित याचिका में राज्य सरकार के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। पंचायती राज चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसलिए यह जनहित याचिका खारिज की जाती है।

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