कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर सुनवायी 30 मई तक टली
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । May 28 2020 9:13PM
अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता मनेाज त्रिपाठी की ओर से मामले में संबधित थाने से जरूरी टिप्पणियां (रिलीवेंट कमेंट) न प्राप्त होने के कारण सुनवायी के लिए और समय की मांग करने पर पारित किया।
लखनऊ। एमपी एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पी के राय ने बस विवाद में फंसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवायी गुरूवार को 30 मई तक के लिये टाल दी। अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता मनेाज त्रिपाठी की ओर से मामले में संबधित थाने से जरूरी टिप्पणियां (रिलीवेंट कमेंट) न प्राप्त होने के कारण सुनवायी के लिए और समय की मांग करने पर पारित किया।
कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बस विवाद मामले में जेल में हैं। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफतार कर लिया गया था किन्तु उन्हें उसी दिन जमानत मिल गयी थी। हांलाकि उसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफतार कर लिया गया था।Hearing in bail plea of Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Kumar Lallu to be now held on 30th May. He was arrested in connection with protest by party leaders over the issue of movement of buses arranged by Congress for migrant labourers. (file pic) pic.twitter.com/dVUDZm4QRJ
— ANI UP (@ANINewsUP) May 28, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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