कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर सुनवायी 30 मई तक टली

Ajay Kumar Lallu

अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता मनेाज त्रिपाठी की ओर से मामले में संबधित थाने से जरूरी टिप्पणियां (रिलीवेंट कमेंट) न प्राप्त होने के कारण सुनवायी के लिए और समय की मांग करने पर पारित किया।

लखनऊ।  एमपी एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पी के राय ने बस विवाद में फंसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवायी गुरूवार को 30 मई तक के लिये टाल दी। अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता मनेाज त्रिपाठी की ओर से मामले में संबधित थाने से जरूरी टिप्पणियां (रिलीवेंट कमेंट) न प्राप्त होने के कारण सुनवायी के लिए और समय की मांग करने पर पारित किया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बस विवाद मामले में जेल में हैं। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफतार कर लिया गया था किन्तु उन्हें उसी दिन जमानत मिल गयी थी। हांलाकि उसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफतार कर लिया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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