उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बढ़ाया

Jharkhand High Court
प्रतिरूप फोटो

भाजपा नेता तोमर ने कई साल पहले धनबाद में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के एक नेता ने धनबाद की दीवानी अदालत में आपराधिक मामला दायर किया था।

रांची| झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर दायर एक मामले में अगले निर्देश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अपने आदेश को बढ़ा दिया।

तोमर की तरफ से इस मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति एस. के. द्विवेदी ने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया और मामले की अगली सुनवाई तक मंत्री के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: देवघर में सात साइबर ठग गिरफ्तार

भाजपा नेता तोमर ने कई साल पहले धनबाद में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के एक नेता ने धनबाद की दीवानी अदालत में आपराधिक मामला दायर किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़