चिदंबरम के परिवार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

High court reserves order on petition of Chidambaram family
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू की याचिकाओं पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया।

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू की याचिकाओं पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया। दरअसल, उन्होंने काला धन अधिनियम के तहत अपने खिलाफ आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियोजन को चुनौती दी है। विदेशी संपत्ति कथित रूप से घोषित नहीं करने को लेकर आयकर विभाग ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी , बेटे कार्ति और बहू श्रीनिधि के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी। 

अदालत में याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील दी कि काला धन अधिनियम के तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ पहली नजर में कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि कानून विदेशी संपत्ति से प्राप्त आय पर लागू होता है और मौजूदा मामले में , याचिकाकर्ताओं ने आयकर अधिनियम के तहत अपने रिटर्न में सभी प्रासंगिक जानकारियां घोषित की हैं।मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति पी टी आशा की एक पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। 

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