सीबीआई अंतिम आदेश आने तक सांसद Avinash Reddy को गिरफ्तार नहीं करे: उच्च न्यायालय

Avinash Reddy
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सांसद की अग्रिम ज़मानत प्रदान करने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय की अवकाश कालीन पीठ अगली सुनाई 31 मई को करेगी और आदेश सुनाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की।

आंध्र प्रदेश में कडपा से लोकसभा सांसद अविनाश रेड्डी को अस्थायी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश दिया कि उनकी याचिका पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता को गिरफ्तार ना किया जाए। सांसद की अग्रिम ज़मानत प्रदान करने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय की अवकाश कालीन पीठ अगली सुनाई 31 मई को करेगी और आदेश सुनाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की।

अदालत ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता, अविनाश रेड्डी और सीबीआई की दलीलें सुनीं। अविनाश को सीबीआई ने 22 मई को यहां पेश होने के लिए समन भेजा था। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को पत्र लिखकर अपनी मां के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पेश होने के लिए समय मांगा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश मार्च 2019 में हुई विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। वह इस साल कम से कम पांच बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं।

बाद में उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख कर अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उनके पिता वाई एस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडपा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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