बीएफआई के चुनाव जल्द से जल्द करवाएं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा

Himachal Pradesh High Court
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उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी और मंत्रालय के पर्यवेक्षक से 28 अप्रैल से पहले नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा था, इसी दिन मामले की फिर से सुनवाई होनी है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खेल मंत्रालय के पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के चुनाव जल्द से जल्द करवाने का निर्देश दिया।

विश्व संचालन संस्था द्वारा महासंघ के मामलों की देखरेख के लिए अंतरिम समिति गठित करने के कुछ ही दिन बाद यह फैसला सुनाया गया। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी आर.के. गौबा और मंत्रालय के पर्यवेक्षक मयंक श्रीवास्तव की आलोचना की जो अपने पहले के आदेश के अनुसार चुनाव कराने में विफल रहे। वह खेलो इंडिया डिवीजन के भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक (डीडीजी) हैं।

उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी और मंत्रालय के पर्यवेक्षक से 28 अप्रैल से पहले नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा था, इसी दिन मामले की फिर से सुनवाई होनी है।

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