लोकसभा चुनाव 2024 में कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार? जानें क्या है लिमिट और कब-कब इसे बढ़ाया गया?

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अंकित सिंह । Mar 29 2024 4:22PM

लोकसभा क्षेत्रों के लिए, उम्मीदवारों को 95 लाख रुपये तक सीमित रखा गया है, जबकि विधानसभा सीटों के लिए, सीमा 40 लाख रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक दलों के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं है।

हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दिए गए प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि उनके पास 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए "इतना पैसा नहीं है"। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एक चुनाव लड़ने में प्रत्याशी कितना तक खर्चा कर सकता है। यही हम आपकों बताते हैं। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग (ईसी) की प्रमुख जिम्मेदारियों में अपने स्वयं के पर्यवेक्षकों और राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों दोनों द्वारा चुनाव खर्च की निगरानी करना है। लोकसभा क्षेत्रों के लिए, उम्मीदवारों को 95 लाख रुपये तक सीमित रखा गया है, जबकि विधानसभा सीटों के लिए, सीमा 40 लाख रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक दलों के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं है। 

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कुछ छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीमा क्रमशः 75 लाख रुपये और 28 लाख रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, जिसमें 2019 भी शामिल है, जब लोकसभा उम्मीदवारों के लिए यह 70 लाख रुपये और विधानसभा दावेदारों के लिए 28 लाख रुपये थी। व्यय सीमा से तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो एक उम्मीदवार सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टरों, बैनरों और वाहनों जैसी चुनाव-संबंधी गतिविधियों पर कानूनी रूप से खर्च कर सकता है। इसमें चुनाव प्रचार से जुड़ी सभी लागतें शामिल हैं। चुनाव के समापन के बाद, उम्मीदवारों को 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग (ईसी) को अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

चुनाव निकाय अक्सर खर्च सीमा को संशोधित करता है, और सीमा को पिछली बार 2022 में संशोधित किया गया था। उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया था।  समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए थे और पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है। इसमें चुनाव प्रचार के बदलते तरीकों को भी शामिल किया गया है, जो धीरे-धीरे आभासी अभियान की ओर बढ़ रहा है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा बार-बार संशोधन के अधीन है, जो मुख्य रूप से लागत विचार और बढ़ती मतदाता आबादी से प्रभावित है। 

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कब क्या रही सीमा

1951-52: पहले आम चुनाव में, लोकसभा उम्मीदवारों को अधिकतम 25,000 रुपये खर्च करने की अनुमति थी, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 10,000 रुपये थी। 

1971: अधिकांश राज्यों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई। 

1980: सीमा बढ़ाकर प्रति उम्मीदवार 1 लाख रुपये कर दी गई। 

1984: कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 1.3 लाख रुपये कर दिया गया। एक से दो सीटों वाले राज्यों में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये रही, जबकि चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा 50,000 रुपये थी।

1996: उदारीकरण के बाद के चुनाव में अधिकांश राज्यों के लिए सीमा को तीन गुना बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दिया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति और सीटों की संख्या के आधार पर बदलाव किया गया। 

1998: खर्च सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई। 

2004: बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया।

2014: दोगुना से अधिक बढ़कर 70 लाख रुपये। 

2022: 2019 के चुनावों के बाद, खर्च की सीमा को मौजूदा आंकड़ों तक बढ़ा दिया गया।

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