प्रत्यर्पित होने पर मेहुल चोकसी को मुंबई जेल में कैसे रखा जाएगा? भारत ने बेल्जियम को बताई एक-एक डीटेल

मेहुल चोकसी को बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर हिरासत में लेने की शर्तों का विवरण दिया गया है। पत्र के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आश्वासनों को महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के जेल अधिकारियों के परामर्श से अनुमोदित किया गया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बेल्जियम साम्राज्य के न्याय मंत्रालय और सक्षम बेल्जियम न्यायिक अधिकारियों को एक औपचारिक आश्वासन पत्र भेजा है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित मेहुल चोकसी को बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर हिरासत में लेने की शर्तों का विवरण दिया गया है। पत्र के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आश्वासनों को महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के जेल अधिकारियों के परामर्श से अनुमोदित किया गया है।
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भारत सरकार ने बेल्जियम को भरोसा दिलाया है कि अगर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। भारत सरकार ने बेल्जियम को 14 सुविधाओं की सूची सौंपी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करीब 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी चोकसी को यहां न तो भीड़भाड़ होगी और न ही उसे अकेले रखा जाएगा। उसके साथ कम से कम एक और आर्थिक अपराधी रहेगा, जिससे वह सामान्य बातचीत कर सके। चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की है।
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आर्थिक अपराध में फरार बढ़े आरोपियों को वापस भारत लाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसका पता चला है तिहाड़ जेल में हाल ही में ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) की टीम का दौरा करने से। ब्रिटिश क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की एक टीम ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा किया और कैदियों की स्थिति और जेल परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार, यह दौरा भारत सरकार द्वारा शराब कारोबारी विजय माल्या, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के लिए चल रहे प्रयासों की पृष्ठभूमि में हुआ। ब्रिटिश अदालतों ने हाल ही में प्रत्यर्पण मामलों की सुनवाई के दौरान भारत में जेलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी।
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