हैदराबाद: मियापुर और चंदनगर में धारा 144 लागू, जमीन हड़पने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
साइबराबाद के पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे से बचाने के इरादे से निषेधाज्ञा जारी की गई है।
हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस ने रविवार से छह दिनों के लिए मियापुर और चंदनगर पुलिस थाना क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे से बचाने के इरादे से निषेधाज्ञा जारी की गई है। साथ ही, दंगा या मारपीट की घटना को रोकने या किसी व्यक्ति को उसके वैध कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने से रोकने के लिए भी।
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पुलिस ने उन लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जो इस क्षेत्र में नहीं रहते या काम नहीं करते हैं। यह आदेश 29 जून की रात 11 बजे तक लागू रहेगा। पुलिस ने मियापुर में सैकड़ों लोगों द्वारा एक जमीन पर अतिक्रमण करने और झोपड़ियाँ बनाने के बाद हुई गड़बड़ी को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। शनिवार शाम को अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और एचएमडीए अधिकारियों पर भीड़ ने पथराव किया।
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जमीन हड़पने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
मियापुर पुलिस ने एचएमडीए की जमीन हड़पने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाए जाने के बाद कि जमीन बेघरों को बांटी जा रही है, महिलाओं सहित सैकड़ों लोग करीब 600 एकड़ जमीन पर एकत्र हुए थे। शनिवार रात को मियापुर में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब कुछ लोगों ने पुलिस और एचएमडीए अधिकारियों पर पथराव किया, जब वे अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे थे।
साइबराबाद के पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने रविवार को घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, "लोगों को गुमराह करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज किया गया है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"
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