आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत

INX Media Case: Chidambaram interim relief from arrest
[email protected] । May 31 2018 7:36PM

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गयी।

नयी दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गयी। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने चिदंबरम से कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी तलब किया जाए वह पूछताछ सत्र में शामिल हों। अदालत ने नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से चिदम्बरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जुलाई तय की है। अदालत ने एजेंसी को तब तक के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने को कहा। 

चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने आज सुबह इन न्यायाधीश के सामने इस मामले को पेश किया और अदालत को आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे। सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुये कहा कि चिदम्बरम को राहत के लिए उच्च न्यायालय के बजाय पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था। 

उन्होंने कहा कि चिदम्बरम को सीबीआई द्वारा जारी नोटिस के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और देश के हर नागरिक के लिए कानून समान है। इस पर न्यायमूर्ति पाठक ने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल से कहा, ‘‘आप यह बयान दीजिए कि आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करने जा रहे है, अन्यथा मुझे संरक्षण देने की जरुरत होगी क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है।’’ अधिकारियों ने बताया कि चिदम्बरम को आज पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए।

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