INX Media case: चिदम्बरम की अग्रिम अर्जी पर बुधवार को होगी सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति ए के पाठक के सम्मुख जब आज यह मामला आया तब प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि इस पर बाद में सुनवाई की जाये क्योंकि अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता उच्चतम न्यायालय में व्यस्त हैं।
पी चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह भोजनावकाश के बाद उपलब्ध नहीं हो पायेंगे तथा अदालत इस मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकती है। सिब्बल ने अदालत से कल साढ़े दस बजे इस मामले को हाथ में लेने का भी अनुरोध किया। लेकिन न्यायमूर्ति पाठक ने कहा कि मामले पर उचित समय में सुनवाई होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला भी उसी लेन - देन से है जिसमें सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है । फर्क बस इतना है कि यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय के मामले से जुड़ा है जबकि दूसरे में चिदम्बरम को गिरफ्तारी से पहले ही संरक्षण मिल चुका है। चिदम्बरम आईएनएक्स से जुड़े ईडी के धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय पहुंचे थे।
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