जाधव मामला: विदेश मंत्रालय ने कहा, ICJ का फैसला भारत के रुख की पुष्टि करता है
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि आईसीजे का फैसला मामले में भारत के रुख की पूरी तरह से पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह आईसीजे के फैसले को लागू करे।
नयी दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का फैसला भारत के रुख की पूरी तरह पुष्टि करता है और आईसीजे के फैसले को लागू करना पाकिस्तान का कर्तव्य है। भारत के लिहाज से एक बड़ी जीत में आईसीजे ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान को जाधव को दिये गए मृत्युदंड पर फिर से विचार करना चाहिए और उससे जाधव को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने को भी कहा।
R Kumar on Pakistan claims it 'won' (#JadhavVerdict): Frankly,it seems to me they're reading from a different verdict. Main verdict is in 42 pages, if there is no patience to go through 42 pages, they should go through 7-pages Press Release, where every point is in India's favour pic.twitter.com/IGE7gg5Zoz
— ANI (@ANI) July 18, 2019
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि आईसीजे का फैसला मामले में भारत के रुख की पूरी तरह से पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह आईसीजे के फैसले को लागू करे। कुमार ने कहा कि आईसीजे का फैसला अंतिम, बाध्यकारी है और अब इस पर कोई अपील नहीं हो सकती। आईसीजे में जीत पर इस्लामाबाद के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि अपने लोगों से झूठ बोलने को लेकर पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं।
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भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में एक मुकदमे के बाद मौत की सजा सुनाई थी। उन पर “जासूसी और आतंकवाद” का आरोप लगाया गया। सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने मई 2017 में आईसीजे में अपील की थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सजा के अमल पर रोक लगा दी थी।
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