Jammu and Kashmir: पुलिस की कार्रवाई में नौ संदिग्ध मादक पदार्थ तस्कर पकड़े गए

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प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में, रविवार को उधमपुर जिले के चेनानी में वाहनों की जांच के दौरान तीन मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 8.29 ग्राम हेरोइन मिली। ये तीनों जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से नौ संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उनके पास से प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के सोपोर में चार, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक, सांबा में एक और उधमपुर जिले में तीन मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि सोपोर में डांगरपोरा रोड पर एक जांच चौकी पर पुलिस ने दो संदिग्धों माजिद अशरफ खान और मुसादिक मेहराज को रोककर उनके पास से स्पास्मो-प्रॉक्सिवोन प्लस के कैप्सूल बरामद किए।

प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह, नथीपोरा-तुज्जर लिंक रोड पर उमर मोहम्मद नामक व्यक्ति से चरस जैसा पदार्थ मिला, जबकि सोपोर बस अड्डे के पास नासिर यूसुफ शाह से हेरोइन और अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद की गईं। उन्होंने बताया कि कुलगाम के नासु बद्रागुंड में पुलिस ने आजाद अहमद नायकू को पकड़ा, जिसके पास से आठ ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ मिला।

पुलिस के एक अन्य प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू डिवीजन के सांबा में एक कुख्यात तस्कर को हिरासत में लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि बारी ब्राह्मणा निवासी मासूम अली उर्फ ​​काला सांबा और बारी ब्राह्मणा में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों में शामिल रहा है।

पुलिस ने अली के खिलाफ एक विस्तृत ‘डोजियर’ तैयार किया और मंडल आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद उसे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया। अली को उधमपुर जिला जेल में रखा गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में, रविवार को उधमपुर जिले के चेनानी में वाहनों की जांच के दौरान तीन मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 8.29 ग्राम हेरोइन मिली। ये तीनों जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे।

इस बीच, कश्मीर के मंडल आयुक्त के आदेशों का पालन करते हुए शोपियां पुलिस ने एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर परवेज अहमद गनई को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरुद्ध किया है।

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