झारखंड सरकार का नया निर्णय, कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक लाख का जुर्माना

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झारखंड में हाल के दिनों में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और दो वर्ष तक की कैद की सजा देने का फैसला लिया है।

रांची। झारखंड सरकार ने मास्क न लगाने और कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और दो वर्ष तक की कैद की सजा देने का निर्णय लिया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए राज्य विधानसभा से पारित कराया जायेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। झारखंड में हाल के दिनों में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आशय का फैसला लिया है। 

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राज्य में बृहस्पतिवार शाम तक कोरोना संक्रमण से कुल जहां 67 लोगों की मौत हो गयी वहीं कुल 7166 लोग संक्रमित पाये गये हैं। इस बीच भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मास्क नहीं लगाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी, जन विरोधी एवं तुगलकी बताते हुए इस पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। प्रकाश ने कहा कि मास्क सबके लिये अनिवार्य नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के लिये गमछा, रुमाल आदि से चेहरे को ढंकने की अनिवार्यता होनी चाहिये।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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