Karnataka: हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मोहम्मद आसिफ उर्फ अची, मोहम्मद सुहैल, अब्दुल मुतालिफ़ तथा मुट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कर्नाटक के मंगलूरु की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में एक शख्स की हत्या करने के जुर्म में चार आरोपियों को शनिवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

अभियोजन के मुताबिक, उल्लाल थाना क्षेत्र में 2016 में राजेश कोट्यान उर्फ राजू कोट्यान की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मोहम्मद आसिफ उर्फ अची, मोहम्मद सुहैल, अब्दुल मुतालिफ़ तथा मुट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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