बिहार: कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में खान सर और उनके तीन कर्मचारियों को पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी के मामले में मशहूर शिक्षक खान सर और उनके संस्थान के तीन कर्मियों को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में हवा में गोली चलाने के आरोपी दो सुरक्षा गार्डों को भी अदालत से नियमित जमानत मिल गई है।

पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी की घटना के मामले में चर्चित शिक्षक खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान और उनके संस्थान के तीन कर्मचारियों को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी है। खान सर के अधिवक्ता ने अदालत के इस फैसले की पुष्टि की है।

यह पूरा मामला जून की शुरुआत में हुई एक हिंसक घटना से जुड़ा है। खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। इस हंगामे के दौरान संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों पर हवा में गोली चलाने का आरोप लगा था।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर ने मीडिया को बताया कि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की और उसके बाद उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी राहत दी। उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में कुल छह लोगों को जमानत मिली है।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अदालत ने उन दोनों सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत दे दी है जिन पर हवा में फायरिंग करने का आरोप था। इस मामले में अदालत ने पिछले मंगलवार को ही अपनी सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत का यह आदेश पहले शुक्रवार को सुनाया जाना था लेकिन जिला न्यायाधीश की अनुपलब्धता के कारण इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। आखिरकार सोमवार को अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को राहत देते हुए अपना फैसला सुनाया।

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