लखीमपुर कांड: आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बेल, 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा।
लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उसी मामले में आशीष मिश्रा का भी नाम सामने आया था।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेजा है।Supreme Court cancels bail granted to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case, directs him to surrender within a week pic.twitter.com/kIQJZ7UzHA
— ANI (@ANI) April 18, 2022
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